रांची, 1 अक्टूबर 2026: नए मतदाताओं के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां ऑनलाइन Form 6 से SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा को हटा दिया गया है। इसका सीधा फायदा पहली बार मतदाता बनने वाले लोगों को मिलेगा।
Form 6 में क्या बदला?
Form 6 का इस्तेमाल पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है। जुलाई 2026 में ECINET के ऑनलाइन Form 6 में SIR से संबंधित एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई थी।
इसमें आवेदक से यह जानकारी मांगी जा रही थी कि उसका नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में था या नहीं। यदि आवेदक का नाम नहीं था, तो माता-पिता या दादा-दादी के नाम पुराने मतदाता रिकॉर्ड में होने से जुड़ी जानकारी भी देनी पड़ सकती थी। कुछ मामलों में पुराने विधानसभा क्षेत्र, बूथ और क्रम संख्या जैसी जानकारी भी मांगी गई थी।
अब जिन राज्यों में SIR पूरा हो चुका है, वहां यह अतिरिक्त घोषणा ऑनलाइन Form 6 का हिस्सा नहीं रहेगी। नए आवेदकों को Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित सामान्य Form 6 ही भरना होगा।
चुनाव आयोग ने क्यों हटाया यह अतिरिक्त हिस्सा?
चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को स्पष्ट किया था कि SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा SIR प्रक्रिया के दौरान लागू होगी, जबकि गैर-SIR अवधि में नियमों के अनुसार निर्धारित सामान्य फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा।
इसके बाद 30 सितंबर को SIR पूरा हो चुके राज्यों में ECINET ऐप और पोर्टल से अतिरिक्त घोषणा को हटा दिया गया। संबंधित राज्यों के Chief Electoral Officer पोर्टल पर भी यह बदलाव किया गया है।
इस बदलाव का एक अहम पहलू यह भी है कि Form 6 में अतिरिक्त घोषणा को लेकर चुनाव आयोग के भीतर आपत्तियां सामने आई थीं। रिपोर्टों के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने सवाल उठाया था कि वैधानिक Form 6 में बदलाव के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। वहीं चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मूल Form 6 में स्थायी संशोधन नहीं किया गया था और अतिरिक्त घोषणा SIR प्रक्रिया से जुड़ी थी।
झारखंड के नए मतदाताओं के लिए क्या मतलब?
झारखंड में SIR की प्रक्रिया के दौरान Form 6, Form 7 और Form 8 से जुड़े दावों और आपत्तियों की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 थी। SIR पूरा होने के बाद सामान्य मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में अतिरिक्त SIR घोषणा की जरूरत नहीं रहने से नए मतदाताओं के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में सरल हो गई है।
हालांकि, जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में SIR अभी जारी है, वहां SIR से संबंधित अतिरिक्त घोषणा फिलहाल ECINET पर बनी रहेगी। इसलिए आवेदन करते समय अपने राज्य की वर्तमान स्थिति और चुनाव आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध Form 6 को जरूर देखना जरूरी है।

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